मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष?

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gyanesh kumar

नई दिल्ली(एजेंसी)। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद अब कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। विपक्षी पार्टियों के दो सीनियर नेताओं ने सोमवार को इसके संकेत दिए। जानकारी के मुताबिक ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे के बाद विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर विचार कर रहा है। अगर विपक्ष संसद में महाभियोग का नोटिस देता है, तो देश में पहली बार होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग आएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर कांग्रेस नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि एसआईआर के विरोध में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत हुई है और सभी पार्टियां अलग-अलग राज्यों में वोटर रोल के चल रहे एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बारी-बारी से होगा। बता दें मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरुरत होती है। इसके बाद ही इससे जुड़े नोटिस को विचार के लिए स्वीकार किया जाता है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनके कार्यों से संबंधित 2023 के कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से केवल उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका मतलब यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद के दोनों सदनों में महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह खबरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब विपक्ष ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की लगातार आलोचना की है। बीते साल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर बड़ा अभियान शुरू किया था और आयोग पर वोट चोरी के आरोप भी लगाए थे। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई।

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