हाथरस भगदड़ मामले में सीजेआई का सुनवाई से इंकार,यह जनहित याचिका का रूप नहीं

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नई दिल्ली(एजेंसी)। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? याचिका दायर करने वाले व्यक्ति की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। वे मजबूत अदालतें हैं, बेशक यह एक परेशान करने वाली घटना है। बता दें कि 2 जुलाई को सूरजपाल ऊर्फ साकार विश्व हरि के सत्संग में भगदड़ मच गई थी। जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं शामिल थीं। घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई थी।

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