आरबीआई का बड़ा एक्शन-पेटीएम 29 फरवरी के बाद नहीं दे पाएगा बैंकिंग सर्विस

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नई दिल्ली(एजेंसी)। ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली दिग्गज कंपनी पेटीएम को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, बुधवार को डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी पेटीएमकी बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट बैंक पर नया कस्टमर जोडऩे पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी अब पीपीबीएल के साथ कोई नया ग्राहक नहीं जुड़ सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को ये आदेश जारी किया। पेटीएम पेमेंट बैंक में नए कस्टमर जोडऩे पर पाबंदी लगाए जाने के साथ ही, आरबीआई ने ये आदेश भी जारी किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में डिपॉजिट/टॉप-अप स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बैंक के ग्राहकों द्वारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड समेत अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी। यानी आरबीआई द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट और फास्टैग समेत अन्य में पहले से डिपॉजिट रकम को निकालने या फिर इसका इस्तेमाल बिना रोक-टोक के किया जा सकेगा। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ये एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 35ए के तहत लिया है।

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